दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सतना, 31 मार्च। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने द्वारा दुष्कर्म के मामले में आरोपी कंछेदी लाल उर्फ करण पुत्र कल्लू साहू निवासी बड़ी बरेठिया, थाना नागौद, जिला सतना को धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(ढ) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 24 अक्टूबर 2018 को दोपहर दा बजे आरोपी करण साहू अभियोक्त्री के घर आया और उसे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर इलाहाबाद ले गया और किसी के घर में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दूसरे दिन मैहर लेकर गया और दो दिन तक मैहर में एक मकान में रख उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और सुबह सात बजे अभियुक्त करण बोला कि तुम अपने घर चले जाओ फिर वह आएगा तो दोनों शादी कर लेंगे। तब वह मैहर से बस में बैठ कर अपने घर आई और अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, उसके बाद थाना सिंहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादंवि, 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2-5) एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी कंछेदीलाल उर्फ करण साहू को धारा 366, 376(2)(ढ) भादंवि, 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 एवं 376(2)(ढ) भादंवि में दण्डित किया गया।