भिण्ड, 09 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड श्री अशोक गुप्ता के न्यायालय ने नाबालिगा को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरविंद अहिरवार को धारा 363, 366, 366ए भादवि, 5(एल)(जे)(पप), सहपठित धारा 6 पास्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मेहगांव आकिल अहमद खान ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ एडीपीओ आकिल अहमद खान के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 11 जनवरी 2018 को फरियादी ने रिपोर्ट की कि वह भदौरियाद की खिड़की जिला दतिया का रहने वाला है, एक माह से राजेश प्रजापति के शिवम ईंट भट्टा पर ईंट थाप रहा है, साथ में उसकी पत्नी, लड़की मय परिवार के रहते थे। एक जनवरी 2018 को रात को करीब नौ बजे खाना खाकर वह परिवार सहित सो गया था सुबह करीब चार बजे जागा तो उसकी लड़की उम्र 15 वर्ष बिस्तर पर नहीं दिखी। उसने भट्टे पर अन्य लोगों व मजदूरों से पूछा पता की तो कुछ पता नहीं चला, फिर वह अपने परिवार के साथ दतिया चला गया। रिश्तेदारी में तलाश करता रहा, तब भी अभियोक्त्री नहीं मिली, भट्टे पर काम करने वाला अरविन्द उस दिन भट्टे पर नहीं आया उसे शंका हुई कि उसकी बेटी को अरविन्द्र बहला-फुसला कर कहीं ले गया होगा। उसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ थाना गोरमी में रिपोर्ट लेख कराई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अरविन्द अहिरवार को धारा 363 भादंवि में पांच वर्ष, धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष, धारा 366ए भादंवि में पांच वर्ष की सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) की धारा 5(एल)(जे)(पप) सहपठित धारा 6 में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए युक्तियुक्त प्रतिकर की राशि का भुगतान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा।