गांजे की तस्करी करने वाले तीन तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया एक-एक लाख रुपए का जुर्माना

सागर, 02 मार्च। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा पुत्र कोमल गुरू उम्र 29 साल निवासी अंकुर कॉलोनी, थाना पदमाकर नगर, सागर, कमलेश पटेल पुत्र फूलन पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी चनौआ बुजुर्ग, थाना गढ़ाकोटा, जिला सागर एवं अनुराग तिवारी पुत्र हरिचरण तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बेरखेड़ी गुरू, थाना गोपालगंज, सागर को 112 किग्रा मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन का दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना गोपालगंज में पदस्थ उपनिरीक्षक कमलेश प्रजापति को 15 अक्टूबर 2017 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि स्विफ्ट डिजाइर कार क्र. एम.पी.15 सी.ए.2928 में तीन व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर सागर किसी व्यक्ति को सप्लाई करने आ रहे हैं। उक्त सूचना पर विधिवत कार्रवाई करते हुए हमराह फोर्स के साथ घटना स्थल मैनपानी तिराहा पर पहुंचे और मैनपानी की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करना शुरू किया, तभी मुखबिर द्वारा बताई गई कार आती हुई दिखी, जिसको हमराह स्टाफ की मदद से रोका गया, जिसमें तीन लोग बैठे हुए थे, जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा, कमलेश पटेल एवं अनुराग तिवारी बताया। उप निरीक्षक कमलेश प्रजापति ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपीगण के वाहन की तलाशी ली। वाहन की तलाशी में कार की डिक्की से चार प्लास्टिक की बोरियां एवं पीछे वाली सीट पर से तीन प्लास्टिक की बोरियां मिलीं, जिन्हें खोलकर चेक करने पर मटमैला पदार्थ पाया, जिसे रगड़कर सूंघ कर देखने पर गांजा होना पाया। उक्त गांजे की बोरियों का तौल करने पर कुल 112 किग्रा गांजा पाया गया। जिसमें से सौ-सौ ग्राम के दो सेंपल निकाले गए, जव्ती व गिरफ्तारी की वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सागर के समक्ष उक्त प्रकरण का विचारण हुआ, जहां अभियोजन ने साक्षियों को प्रस्तुत कर प्रकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा, कमलेश पटेल एवं अनुराग तिवारी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।