चोरी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 16 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने चोरी के आरोपी अर्जुन जाटव निवासी बजरंग डेयरी के पास हुरावली, जिला ग्वालियर को धारा 457 भादंवि में तीन वर्ष का कारावास एवं 50 रुपए जुर्माना एवं धारा 380 भादंवि में दो वर्ष का कारावास व 50 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि 29 दिसंबर 2019 को फरियादी पूरे परिवार के साथ शिर्डी गए थे, घर पर ताला लगा हुआ था। 31 दिसंबर 2019 को सुबह फरियादी के पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी की उनके मकान के ताले टूटे हुए हैं, फरियादी एक जनवरी 2020 को सुबह तीन बजे वापस आया और उसने घर पर परिवार के साथ जाकर देखा, तो घर के मेन गेट का ताला व अंदर वाले गेट का कुंदा टूटा हुआ था एवं अलमारी के लॉक तोड़ कर उसमें रखे कुल तीन लाख रुपए किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी हो गया था। फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेख कराई गई थी, कुल तीन लाख रुपए चोरी किया जाना लेख कराया था, उक्त सूचना के आधार पर अपराध क्र.03/2020 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।