देशी मदिरा दुकान मुरलीपुरा के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं

अनियमितताओं के कारण दिया कारण बताओ नोटिस

भिण्ड, 25 जनवरी। देशी मदिरा दुकान मुरलीपुरा का आबकारी उप निरीक्षक वृत्त भिण्ड द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर लाईसेंसी को कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मैसर्स विनो ट्रेडिंग प्रालि के डायरेक्टर किशोर कुशवाह पुत्र जोहरीलाल कुशवाह निवासी सी-60 विनय नगर ग्वालियर लाईसेंसी वर्ष 2021-22 एकल समूह जिला भिण्ड को नोटिस जारी कर पत्र प्राप्ति के सात दिवस में जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। प्रति उत्तर समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48(क) के तहत बने प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों के लाईसेंस नवीनीकरण के माध्यम से प्राप्त किए गए हंै। आपके नाम स्वीकृत देशी मदिरा दुकान मुरलीपुरा जिला भिण्ड का आबकारी उप निरीक्षक वृत्त भिण्ड क्र.2 द्वारा 19 जनवरी 2022 को निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई गई। अनियमितताओं में दैनिक आमद-विक्रय पंजी प्रस्तुत न करना, परिवहन, पासबुक निरीक्षण के दौरान मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई, साईन बोर्ड निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया गया एवं अभिकर्ता द्वारा 21 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को मदिरा विक्रय क्रिया जाना सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्र.14 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होना पाया गया जो मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत सामान्य लाईसेंस शर्त क्र.14,18,20 एवं 32 अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 धारा 62 के अंतर्गत दण्डनीय है।