मारपीट करने वाले आरोपीगणों को छह माह का कारावास

विदिशा, 22 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा श्री पंकज बुटानी के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपीगण राजू मालवीय, हेमराज मालवीय एवं अनिल मालवीय निवासीगण टीलाखेड़ी, जिला विदिशा को धारा 325/34 में छह माह का कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सपना दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी घटना दिनांक को बस स्टेण्ड से अपनी मोटर साइकिल से सब्जी लेकर घर आ रहा था, जैसे ही वह अपने घर की तरफ मुड़ा तभी आरोपीगणों ने उसके साथ डंडों से मारपीट की थी। जिससे उसे चोटें आई थी। उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। एक्सरे रिपोर्ट व साक्षियों के कथनो के आधार पर आरोपीगण पर धारा 325 भादंसं का इजाफा किया गया था।