विदिशा, 20 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई, जिला विदिशा श्री वीरेन्द्र वर्मा के न्यायालय ने आरोपी रूपसिंह पाल निवासी गोडख़ेडी को लापरवाही पूर्वक बिजली का तार डालने के दोषी में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीष गौतम ने की है।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 14 जनवरी 2015 को सुबह दस बजे मृतक संजय उर्फ कल्लू की माँ ने थाना पठारी में रिपोर्ट लेख की थी मैं खरगौन में रहती हूं, मकर संक्रांति के लिए अपने मायके गोडख़ेड़ी आई थी, साथ में मेरा लड़का संजय शौच करने के लिए बाजू के बाड़े में गया था। बाड़े में से बिजली की डोरी रूपसिंह पाल की ट्यूबवेल के लिए डली थी, थोड़ी देर बाद मैं अपने लड़के को देखने गई थी तो मेरा लड़का जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ में करंट लगने का निशान दिख रहा था, लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही मेरा लड़का खत्म हो गया था। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 304-ए भादंवि में पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपी रूपसिंह पाल निवासी गोडख़ेड़ी को धारा 304ए भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।