नशे से दूर रहें आज के युवा : जिला न्यायाधीश कौशल

– विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 24 जून। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के मार्गदर्शन में ए वन कोचिंग सेंटर अटेर रोड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित जिला न्यायाधीश भिण्ड हिमांशु कौशल एवं न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता ने बच्चों को समझाया कि बाल अधिकार से तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो बिना किसी जाति, धर्म, श्रेणी आदि स्थिति या सामथ्र्य का भेदभाव किए बिना सभी जगह पर सभी व्यक्तियों पर लागू होती है एवं बच्चों के मानवाधिकार वे हैं जो उन्हें विशेष सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं, ताकि वे स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित जीवन जी सकें। उन्होंने नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2020 को नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। नशा न केवल हमारे शरीर को खराब करता बल्कि हमारे परिवार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है इसलिए सभी किशोर अवस्था के बालकों को नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें नशा उन्मूलन के बारें में नवयुवकों को जानकारी देनी चाहिए एवं उनकी इस लत को छुडाने में प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर डिप्टी अजय त्रिपाठी, असिस्टेंट एलएडीसी भिण्ड साधना मिश्रा एवं कोचिंग के संचालक महेश्वर दैपुरिया, बच्चे एवं पीएलव्ही भिण्ड सुभाष दुबे उपस्थित रहे।