रायसेन, 30 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने अवैध रूप से सागौन लकड़ी ले जाने वाले अभियुक्तगण संतोष पुत्र अमीर किरार उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम निवाट व दुर्गेश पुत्र कोमल सिंह किरार उम्र 36 वर्ष ग्राम झिकोली, थाना सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर को एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वन स्टाफ वाहन चेकिंग कर रहा था। उसी दौरान एक वाहन टाटा मेजिक सिलवानी साईड से आई जिसे रोक कर चेक करने पर उसमें सागौन की चोखट फे्रम के 36 नग 0.348 घन मीटर मिले। पूछताछ करने पर उन व्यक्तियों ने अपना नाम संतोष और दुर्गेश बताया। आरोपीगण के विरुद्ध वन परिक्षेत्र सिलवानी में अपराध पंजीबद्ध कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।







