पत्नी को प्रताडित करने वाले आरोपी को छह माह की सजा

भिण्ड, 12 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड सरिता पारस के न्यायालय ने थाना मौ के प्रकरण क्र.149/2019 में पत्नी को प्रताडित करने वाले आरोपी बेताल सिंह पुत्र बलजीत सिंह यादव उम्र 63 वर्ष निवासी वार्ड क्र.तीन लुहारपुरा, मौ को धारा 498-ए भादंसं में छह माह के कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंसं तीन माह कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति यादव ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया शीलाबाई 26 जनवरी 2019 को सुबह करीब आठ बजे खाना बना रही थी। तभी उसका पति बेताल सिंह आया और उससे कहने लगे कि उसने बगैर पूछे खाना कैसे बनाया। तब फरियादिया ने कहा कि उसके किसी महिला से अवैध संबंध हैं एवं घर पर अपनी मर्जी से खाना बनाऊंगी। इसी बात को लेकर बेताल फरियादिया को गालियां देने लगा। जब उसने गालियां देने से मना किया तो बेताल ने उसे कमरे में अन्दर बंद करके लात-घूंसों व डण्डा से मारपीट की, जिससे उसके पीठ, दोनों हाथ व कनपटी में मंूदी चोटें आईं। जब वह चिल्लाई तो उसके कमल सिंह व भतीजा दामोदर यादव आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया। तत्पश्चात उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मौ में अपराध क्र.18/2019 अंतर्गत धारा 323, 294, 342, 498ए भादंवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादिया का मेडीेकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किा गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब्ती की कार्रवाई की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।