कडी सुरक्षा के बीच भिण्ड जिले के 1476 मतदान केन्द्रों पर शुक्रवार को होगा मतदान

सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक किया जा सकेगा मतदान

भिण्ड, 16 नवम्बर। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम के तहत 17 नवंबर शुक्रवार को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसी के तहत भिण्ड जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन की देख-रेख में जिलेभर में बनाए गए 1476 मतदान केन्द्रों पर कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ घण्टे पहले सुबह 5.30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट मतदान दिवस को सुबह 5.30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखा जाएगा। मतदान को निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र बनाने के लिए मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके इसके लिए जिला प्रशासन ने मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। 1243 मतदान केन्द्रों पर वैबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 178 सेक्टर अधिकारी एवं 178 थाना मोबाइल दल गठित किए गए हैं। जिसमें 10 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर अधिकारी और एक थाना मोबाईल रहेंगे, जो किसी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे। जिले में 29 दल सीएपीएफ बल के तैनात रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि भिण्ड जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले में 1476 मतदान केन्द्रों पर कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सीएपीएफ का बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों को सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में जोडा गया है। जिसकी मॉनीटरिंग बराबर की जाएगी और पांचों विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही माईक्रो ऑब्जर्वर मतदान में उपस्थित होकर वहां घटित होने वाले प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और पल-पल की जानकारी भी संकलित करेंगे। जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनके अलावा पुलिस की 178 मोबाइल टीम, सेक्टर अधिकारी की टीम लगातार मतदान केन्द्रों पर भ्रमण करती रहेगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 15 से 20 मिनिट के अंदर यह अधिकारी सतत संपर्क मतदान दलों से बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि एजेंट मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में पर्ची बांटने का बूथ नहीं बना सकेंगे।
वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज से कर सकेंगे मतदान
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर को विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में भाग लेने के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार, पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।
मतदान दिवस के दिन निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के पालन जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में कानून व्यवस्था और शांति पूर्ण मतदान में निजी वाहन जिनका उपयोग वाहन मालिकों द्वारा निजी उपयोग (निर्वाचन से संबंधित नहीं) किया जाएगा। निजी वाहन जिनका उपयोग वाहन मालिक द्वारा स्वयं तथा परिवारजनों को मतदान हेतु किया जाएगा, परन्तु यह वाहन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा। आवश्यक सेवाओं में उपयोग किए जा रहे वाहन जैसे अस्पताल बैन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी के टैंकर, विद्युत प्रदाय वाहन, इमरजेंसी ड्यूटी वाहन, पुलिस ड्यूटी वाहन, निर्वाचन ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन सेवा वाहन जो नियत स्थानों के मध्य पूर्व निर्धारित रूट पर चल रही हों। टैक्सी, तिपहिया स्कूटर, रिक्शा जो एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्जीय बस स्टैण्ड, अस्पताल के लिए सहित न टाली जा सकने वाली यात्रा हेतु उपयोग किए जा रहे हों। निजी वाहन जो बीमार अथवा दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा स्वयं के उपयोग में लिए जा रहे हों। शासकीय अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर जाने हेतु उपयोग किए जा रहे वाहनों की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त अभ्यार्थियों के वाहन जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति जारी की गई है, को मतदान दिवस में चलने की अनुमति रहेगी। यह संशोधित आदेश 17 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक प्रभावशील होगा।