17 को सभी प्रकार के वाहन चलाने पर लगाया प्रतिबंध

मतदान दिवस को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक वाहन नहीं चलेंगे

भिण्ड, 14 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान में मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जाकर जिला भिण्ड में मतदान दिवस 17 नवंबर को समस्त प्रकार के वाहनों को लेकर चलने पर प्रतिबंध सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक लगा दिया है। इनमें दो पहिया वाहन जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर आदि भी सम्मिलित हैं। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में लगे शासकीय एवं अधिग्रहीत वाहन, कानून व्यवस्था में लगे वाहन, विधानसभा निर्वाचन 2023 में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों के वाहन एवं फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, बीमार मरीजों को इलाज हेतु ले जाने वाला वाहन एवं अन्य विहित अनुमति प्राप्त वाहन पर लागू नहीं होगा।

दो कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय में किया संबद्ध

भिण्ड। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने वर्तमान में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की गतिविधियों को दृष्टि रखते हुए निर्वाचन कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राथमिक शिक्षक एकीकृत शामावि सिकरी जागीर सत्यनारायण दुबे, सचिव ग्राम पंचायत बसंतपुरा जनपद पंचायत रौन विनय भारद्वाज को आगामी आदेश तक संबंद्ध किया है।