लूट कारित कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 30 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुरा के न्यायालय ने लूट कारित कर हत्या करने वाले आरोपी संतोष पुत्र शंकरलाल मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी आनंदीखेडी, थाना कालापीपल को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 460 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 397 भादंवि में 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
अभियोजन के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक-दो जनवरी 2020 की दरम्यानी रात में अज्ञात बदमाश योजना बनाकर लूट, चोरी, हत्या करने की नियत से भगवानदास के घर में घुसे। उसे शरीर में चोट पहुंचाकर, गला दबाकर उसकी मृत्यु कारित की। घर में रखे चांदी के करीब 13-14 किलो जेवर लूट कर ले गए। घटना की जानकारी किसी को न हो पाए इस कारण दूसरा ताला लगाकर अज्ञात बदमाश घटना कारित कर भाग गए। भगवानदास की जेब में रखे रुपए, पेनकार्ड तथा आधार कार्ड भी ले गए। छह जनवरी 2020 को मृतक के पुत्र गौरव जो इंदौर में निवास करता है ने आकर घटना की सूचना पुलिस थाना कालापीपल पर दी थी। थाना कालापीपल पुलिस ने धारा 450, 460, 397, 302, 201/34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर रिपोर्ट लेखबद्ध की। बाद अनुसंधान आरोपी संतोष के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी संतोष को दोषसिद्ध किया है।