शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना ही प्राथमिकता

कलेक्टर-एसपी ने ली एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की क्रिटिकल और वेलनरेबल मतदान केन्द्रों के संबंध में संयुक्त बैठक

भिण्ड, 18 अक्टूबर। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्टर परिसर सभा गृह में आयोजित बैठक में सभी एसडीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। जिसमें एडीएम राजकुमार खत्री, एएसपी संजीव पाठक, सभी एसडीएम, उपपुलिस अधीक्षक, थानेदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के बीच समन्वय के साथ काम होना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि सभी अधिकारी एक दूसरे के नंबर फीड कर लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस में समन्वय के साथ जुडे रहें। क्रिटिकल और वेलनरेबल मतदान केन्द्रों के संबंध में बैठक में बताया गया, इसकी पुन: समीक्षा को जाए और आवश्यक होने पर कुछ और मतदान केन्द्र भी इस श्रेणी में लाए जा सकते हैं। इन सभी मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिनकी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जाएंगी। इससे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई घटना हो रही है तो उसके संबंध में जानकारी सभी लोगों को संयुक्त रूप से सूचना उपलब्ध हो जाए जिससे कि अन्य विधानसभा में भी जरूरी आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भिण्ड जिले में निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण और पारदर्शी के साथ चुनाव करना हम सभी की प्राथमिकता है इसके लिए हमें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसको अनिवार्य रूप से उठाए जाएं। सभी विधान सभा क्षेत्र में समय-समय पर फ्लैग मार्च किया जाए और मतदाताओं में आत्म विश्वास जगाने के लिए लगातार सतत रूप से संपर्क बनाए रखा जाए। मतदान प्रतिशत बढाने के लिए जिले के सभी विभागीय अधिकारियों को अलग-अलग बूथ पर तैनात किया गया है जिससे वह वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करेंगे और मतदान प्रतिशत बढाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।
पुलिस अधीक्षक असित यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारी भी लगातार तैनात रहेंगे। सभी सर्विलांस टीम और एफएसटी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई भी करें और निरंतर जांच भी करते रहें। कहीं भी कोई भी यदि ऐसी घटना संज्ञान में आती है तो उसके लिए तुरंत ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घुटना के संबंध में सूचित करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी लायसेंसी हथियार समय पर थाने जमा हो चुके हों यदि किसी के हथियार अभी भी जमा होने से बचे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी शुरुआत की जाए।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में भी जिलाधीश ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक, निजी जगहों पर बिना अनुमति के कोई भी बैनर पोस्टर ना लगे बिना अनुमति के कोई भी वाहन चुनाव-प्रचार में नहीं लगाया जाएगा। सभा, रैली के लिए अनुमति पूर्व में लेना होगी इसके लिए संबंधित एसडीएम या एडीएम से संपर्क किया जा सकता है 21 अक्टूबर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन फार्म जमा होने की कार्रवाईयों शुरू होगी। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम जनता को परेशानी से बचने के लिए भी ट्रैफिक व्यवस्था को भी प्लान किया जाएगा।