भिण्ड, 08 जुलाई। कलेक्टर ने शा. हाईस्कूल बबेडी के सहायक ग्रेड- दो अंजन बाजपेई को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि सहायक ग्रेड-एक स्व. रामभरोसे कुशवाह के स्वत्वों का तत्काल भुगतान किए जाने के निर्देश दिए थे। परंतु शा. हाईस्कूल बबेडी के सहायक ग्रेड-दो अंजन बाजपेई द्वारा आज तक संबंधित के स्वत्वों का भुगतान नहीं कराया गया है। संकुल अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के एरियर, स्वत्वों एवं अन्य विभागीय कार्य समय-सीमा में संपादित नहीं किए जाते हैं। तत्संबंध में बाजपेई को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उन्होंने कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत नहीं किया। बाजपेई का उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध करता है। कलेक्टर ने अंजन बाजपेई को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम 9(1) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय डाइट भिण्ड रहेगा एवं निलंबन काल में नियमानुसार मूलभूत नियत-53(क) अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।