हत्या के प्रयास में दो सहयोगियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार कर जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 27 जून। सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में आरोपीगण राजा आदिवासी एवं सोनू उर्फ सोनी आदिवासी को धारा 307/34 भादंवि के तहत पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मुख्य अभियुक्त नाबालिग का प्रकरण बाल न्यायालय भिण्ड में संचालित है। प्रकरण में अभियान की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित के अनुसार घटना की कहानी इस प्रकार है कि 11 जुलाई 2022 को शाम 4:15 बजे फरियादी शिवम राजावत अपने घर के सामने सीढिय़ों पर बैठा था, तभी सोनू उर्फ सोनी पुत्र द्वारका आदिवासी तथा राजा पुत्र संजय आदिवासी निवासी वार्ड क्र.चार भीम नगर भिण्ड ने एक अन्य नाबालिग लडक़े के साथ आकर पुरानी रंजिश के आधार पर गाली गलौज किया और नाबालिग ने अपनी कमर से कटा निकाल कर उसे जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जो शिवम के पैर पर लगी और आर-पार निकल गई। तभी राजा आदिवासी एवं सोनी आदिवासी बोले कि इस एक और गोली मारो। फरियादी शिवम चिल्लाया तो उसकी मौसी संध्या राजावत एवं छोटा भाई निखिल राजावत मौके पर आ गए, जो उसे अस्पताल लेकर गए, जहां फरियादी शिवम ने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से थाना सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध क्र.282/2022 पर धारा 307, 294, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के बाद अभियुक्त राजा आदिवासी एवं सोनू उर्फ सोनी आदिवासी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें विचारण न्यायालय सत्र न्यायाधीश भिण्ड के समक्ष हुआ है। जिसमें साक्षियों के कथन के आधार पर अभियुक्त राजा आदिवासी एवं सोनू उर्फ सोनी आदिवासी को धारा 307/34 भादंवि के तहत पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।