भिण्ड, 30 अगस्त। मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्य न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 11 सितंबर को संपूर्ण प्रदेश के साथ-साथ भिण्ड जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त लोक अदालत में जिला भिण्ड के एनआई एक्ट के मामले, चैक वाउंस के मामले, विद्युत अधिनियम के मामले, क्लेम प्रकरण समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, श्रम विधि के मामले, मोटरयान अधिनियम के मामले एवं पारिवारिक मामलों का निराकरण किया जाएगा। उपरोक्त लोक अदालत हेतु जहां विद्युत अधिनियम के मामलों में ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी, वहीं संपत्तिकर, जलकर संबंधी मामलों में अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया ने मध्यस्थता कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज किए जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मामलों का निराकरण किया जा सकता है, जिससे समय एवं धन की बचत होती है।