रायसेन, 21 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक फोर व्हीलर वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी रविन्द्र पुत्र गोवर्धन बाबूलकर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बागमुगलिया नोबल स्कूल के पास, थाना बागसेवनिया जिला भोपाल को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 304ए भादंसं में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 400 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती अखलेश देवलिया ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी देवीसिंह कृषि कार्य करता है, वहा 30 मार्च 2017 को सुबह तिलेंडी से भोपाल जा रहा था। वह रामखेडी पुल के पास पहुंचा तो तिलेंडी तरफ से मोटर साइकिल पर बैठे दो व्यक्ति साईड से जा रहे थे। उनके पीछे मोटर साइकिल को एक व्याक्ति साईड से चलाकर आ रहा था और सामने से एक फोर व्हीलर का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते आया और पुल पर ही मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। मोटर साइकिल पर बैठे दोनों व्यक्ति पुल के नीचे गिर गए। इसके पीछे वाली मोटर साइकिल में भी फोर व्हीलर चालक ने टक्कर मारी। उसने फोर व्हीलर का नंबर देखा। दोनों मोटर साइकिल पर बैठे व्यक्तियों को चोटें आईं। मौके पर उमरावगंज पुलिस और 108 एम्बूलेंस भी आ गई थी और उनको इलाज के लिए भोपाल ले गई थी। घटना राहगीरों ने देखी थी। उक्त सूचना से देहाती नालसी लेख की गई एवं आरक्षी केन्द्र उमरावगंज जिला रायसेन के अपराध क्र.48/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहतगण सरदार सिंह, कमलेश का मेडीकल परीक्षण किया गया। इलाज के दौरान कमलेश की मृत्यु हो गई। नक्शा पंचायत नामा तैयार किया गया, मृतक का पोस्ट मार्टम कराया गया, घटना स्थील का नक्शा मौका तैयार किया गया। गवाहों के कथन लेख किए गए। अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भादंसं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।