रायसेन, 12 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय ने हत्या के मामले आरोपी अभिलाष उर्फ विलास पुत्र अशोक निवासी सिंधी कैंपस को पुलिस थाना औबैदुल्ला गंज के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 201 एवं 203 भादंवि में अपराध छुपाने का दोषी पाते हुए क्रमश: तीन वर्ष एवं छह माह का कठोर कारावास तथा कुल 1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पवैरी अपर लोक अभियोजक गौहरगंज ब्रजेश चौहान ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 19 जुलाई 2019 को थाना औबैदुल्ला गंज अंतर्गत सिंधी केम्प में अभियुक्त अभिलाष ने पीडि़त सरवन के साथ डण्डों से मारपीट कर उसे प्राणघातक चोटें पहुंचाईं, जिससे सरवन बेहोश हो गया और अभियुक्त अभिलाश चालाकी दिखाते हुए उसके बगल में लेट गया, जिससे मामला एक्सीडेंट का लगे। डायल 100 को सूचना मिलने पर एफआरवी मौके पर पहुंची और मृतक सरवन तथा अभियुक्त अभिलाष को अस्पताल औबैदुल्ला गंज लाया गया। डॉक्टर को वाहन एक्सीडेंट से घायल होने की मिथ्या सूचना दी। गंभीर रूप से घायल सरवन को आगे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल रैफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान 21 जुलाई 2019 को सरवन की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच में चश्मदीद गवाहों से मारपीट की असल घटना का खुलासा हुआ तब थाना औबैदुल्ला गंज में अभियुक्त अभिलाष के विरुद्ध धारा 302, 201, 203 भादंसं की एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके पिता को भी साक्ष्य छुपाने के लिए मामले में सहअभियुक्त बनाया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त अभिलाश को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए हत्या एवं साक्ष्य छुपाने के अपराध का दोषी पाया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।