11 साल पुराने प्रकरण में आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 16 दिसम्बर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री मयंक मोदी के न्यायालय ने आरोपी चन्दू उर्फ चंद्रशेखर पुत्र नंदराम प्रजापति उम्र 40 निवासी आनंद नगर को सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज व मारपीट करने के 11 साल पुराने प्रकरण में धारा 325/34 भादंवि का दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं प्रतिकर के रूप में एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती तृप्ती श्रीवास्तव ने घटना के बारे में बताया कि एक मार्च 2010 को शाम करीब चार बजे नवग्रह मन्दिर बहोड़ापुर ग्वालियर स्थित प्रेम माहोर के घर के सामने सार्वजनिक स्थल पर प्रेम माहौर से गाली गलौज कर मारपीट करने वाले व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बहोड़ापुर में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यालयालय ने अभियोजन साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।