दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 16 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर श्री प्रमोद कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी रूपसिंह पुत्र कुम्हेर सिंह राजपूत उम्र लगभग 22 साल निवासी ग्राम बरघारी, थाना पथरिया, जिला सागर को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 मेंं सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्मान से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 23 सितंबर 2013 को पीडि़ता/ अभियोक्त्री ग्राम कुमरई स्थित अपने घर से रात्रि लगभग 11 बजे बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके बारे में उसके पिता ने रिश्तेदारी में पता किया, किंतु कोई जानकारी न मिलने पर पीडि़ता के पिता ने थाना गढ़ाकोटा में गुम इंसान रिपोर्ट लेख कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर गुम इंसान की जांच/ विवेचना द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रूपसिंह को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अपराध मेंं सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।