यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले नौ आरोपियों पर एक लाख 14 हजार 858 का जुर्माना

ग्वालियर, 16 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर श्री मयंक मोदी ने वाहन चैंकिग के दौरान परमिट व फिटनैस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर को धारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192 के अधीन दण्डनीय होने पर एक लाख 14 हजार 858 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती तृप्ती श्रीवास्तव ने बताया कि गत नौ दिसंबर को यातायात पुलिस द्वारा थाना कंपू एवं गोला का मन्दिर पर चैकिंग के दौरान वाहन चालक क्र. एम.पी.07 आर.ए.1463 के चालक नरेन्द्र पर 14 हजार 404, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.1463 के चालक पर 12 हजार 740 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.0877 के चालक रामनरेश पर 14 हजार 634 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.1464 के चालक राजेश पर 14 हजार 740 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.4680 के चालक पर 1577 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.0791 के चालक छोटू राठौर निवासी मोतीझील पर 12 हजार 634 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.6844 के चालक विजेन्द्र निवासी मुरार पर 14 हजार 975 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.ए.2449 के चालक धीरज जाटव निवासी कंपू पर 14 हजार 784 रुपए, वाहन क्र. एम.पी.07 आर.6606 के चालक शिवमोहन पर 14 हजार 370 रुपए का जुर्माना लगाया है। उक्त वाहनों को चैक करने पर वाहन चालक द्वारा परमिट व फिटनैस प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालकों द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192(क) के अधीन दण्डनीय है, वाहन को बिना फिटनेस के चलाया जो मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 का दण्डनीय है। कर के बिना वाहन चलाए जाने पर कराधान अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन दण्डनीय है। आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। जिस पर से न्यायालय ने आरोपीगण को कुल एक लाख 14 हजार 858 रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।