जघन्य सनसनीखेज हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

विदिशा, 24 नवम्बर। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विदिशा के न्यायालय ने जघन्य सनसनीखेज प्ररकण में हत्या करने वाले आरोपीगण शेरसिंह, अंगराज, महाराज सिंह पुत्रगण रतन सिंह एवं अंतराम पुत्र खिलान को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण मेें पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई एवं मार्गदर्शन जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर का रहा।
प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विदिशा मनीष कथोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 31 मई 2016 को रात्रि 11 बजे की फरियादिया लक्ष्मीबाई के घर ग्राम भियाखेड़ी, थाना करारिया की है। फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई थी कि रात 11 बजे हम सभी लोग रात केा खाना खाकर घर में सो गए थे, तभी आरोपीगण शेरसिंह, अंगराज, महाराज सिंह एवं अंतराम मेरे घर के भीतर घुस आए और मेरी पुत्री को जगाने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ तो आरोपी अंगराज बोला कि मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करूंगा और उसे ले जा रहा हूं। मैंने रोका तो चारों ने मेरे साथ लाठी-डंडो से मारपीट की। मेरे ससुर बुंदेल सिंह जाग गए तो चारो आरोपीगणों ने उनको भी लाठी-डंडों से मारा और मेरे बच्चों के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की। आरोपीगणों के मारपीट करने से हम सभी लोगों को चोटें आई हंै। फिर एंबुलेंस से हम सभी लोग विदिशा अस्पताल आए थे। फरियादिया की रिपोर्ट पर चारो आरोपीगणों पर धारा 294, 323, 452, 506, 34 भादवि का मामला थाना करारिया में पंजीबद्ध हुआ था। दौराने विवेचना आहत बुंदेल सिंह की चारों आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडों से मारपीट करने के कारण मृत्यु हो गई थी, फलत: धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया था। विवेचना के उपरांत चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 450, 293, 323, 325, 302 भादवि के अधीन अंतिम प्रतिवेदन (चालान) प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्षी एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। प्रकरण के पैरवीकर्ता एडिशनल डीपीओ मनीष कथोरिया के तर्कों एवं न्याय दृष्टांतों से सहमत होकर न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास से दण्डित किया है। तीन आरोपीगण पूर्व से ही जेल में ही है एवं एक आरोपी को बुधवार को जेल पहुचाया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण शेरसिंह, अंगराज महाराज सिंह पुत्रगण रतन सिंह एवं अंतराम पुत्र खिलान को बुंदेेल की हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इसके अलावा चारों आरोपियों को धारा 148 भादवि में दो वर्ष, धारा 323/149 भादवि में एक वर्ष, 302/149 भादवि आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 450 में सात वर्ष एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।