नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर लगाया दस हजार का अर्थदण्ड

शाजापुर, 24 नवम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पुत्र भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास, शुजालपुर, जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि 10 हजार रुपएं क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री को दिलाए जाने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहासक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नौ जून 2020 को सुबह के करीब नौ बजे जब पीडि़ता शौंच के लिए जगंल में गई तो वहीं कुएं के पास अजय पुत्र भारत सिंह पीछे से आया व उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इससे पहले भी आरोपी अजय ने पीडि़ता के साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) किया तथा पीडि़ता को धमकी दी कि तेरा फोटो मेरे पास हैं, उसे तेरे पापा के फोन पर भेज दूंगा और तेरे छोटे भाई को भी जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना पीडि़ता ने अपने माता-पिता को बताई। जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। थाना पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।