मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने लगाया 1500-1500 रुपए का अर्थदण्ड

विदिशा, 18 नवम्बर। न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण प्राणसिंह उम्र 41 वर्ष, जसबंत सिंह उम्र 32 वर्ष, इमरत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम मूडऱा पीताम्बरा, गंजबासौदा, जिला-विदिशा को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण की पैरवी एडीपीओ गंजबासौदा गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 16 जून 2014 को लगभग पांच बजे ग्राम मुडऱा पीताम्बरा, गंजबासौदा, जिला विदिशा में जब अभियुक्त प्राणसिंह फरियादी के घर के दरवाजे के सामने आया, तब फरियादी ने कहा कि आरोपी प्राणसिंह ने उसके लड़के की शादी तुड़वाई है, तब आरोपी प्राणसिंह ने फरियादी को गाली देते हुए कहा कि उसका नाम झूठा क्यों ले रहा है। तभी आरोपी जंसबत तथा इमरत हाथ में डण्डा लिए आए और डण्डे से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नी ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त जसवंत तथा इमरत सिंह ने उसे बांए पैर, कमर एवं बांए हाथ में लठ मारा। हल्ला सुनकर फरियादी का लड़का वहां आया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। उक्त आधार पर थाना नटेरन में अपराध क्र.481/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई। बुधवार को विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा श्री राहुल निरंकारी के न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण प्राण सिंह, जसबंत सिंह व इमरत सिंह को धारा 323/34 भादवि में 500 रुपए अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा धारा 325/34 भादंवि में एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।