चेारी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 18 नवम्बर। जेएमएफसी विदिशा सुश्री निशा रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी अमृत उर्फ अमरीत पुत्र चैनसिंह सरदार उम्र 22 वर्ष निवासी पीएचई आफिस के सामने करैयाखेड़ा रोड जिला विदिशा को धारा 457 भादवि में एक वर्ष का कारावास एवं 200 रुपए तथा धारा 380 भादवि के तहत छह माह का सश्रम कारावास व 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ साकेत गेायल ने की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विदिशा साकेत गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि फरियादी 11 मार्च 2021 को करीबन दोपहर दो बजे अपनी पत्नी व अपने लड़के के साथ सागर साले के लड़के के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने घर में ताला लगाकर गए थे। जब फरियादी दूसरे दिन 12 मार्च को सुबह 11 बजे लौटकर आया तो देखा कि जो ताला फरियादी बाहर लगाकर गया था उस ताले के स्थान पर अंदर का ताला लगा था। फरियादी ने छोटे वाले गेट से झांक कर देखा तो अंदर दो ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाकर देखा तो घर के हॉल में लगी एलईडी क्राउन कंपनी की 50 इंच की टीवी और रूम के कवर्ड में रखी 10 रुपए की गड्डी (एक हजार रुपए) नहीं मिले कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। उक्त घटना की शिकायत पर संबंधित थाना देहात विदिशा पुलिस ने अपराध क्र.182/2021 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था।