– अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर आरएफपी अनुबंध की शर्तों के प्रावधान अनुसार की जाएगी शास्ति अधिरोपित
भिण्ड, 16 अगस्त। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोकसेवा केन्द्रों को आदेशित कर कहा है कि लोकसेवा केन्द्रों को आदर्श सेवा केन्द्र के रूप में स्थापित करने एवं शासन निर्देशों के पालन एवं आम जन कि सुविधा हेतु एक ही जगह पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के लाभ के साथ-साथ आधार पंजीयन एवं अपडेट की सुविधा हेतु लोक सेवा केन्द्रों में आधार केन्द्र प्रारंभ किया गए हैं, इससे शासन द्वारा लोकसेवा केन्द्रों को भुगतान होने वाले वीजीएफ की राशि में भी कमी आएगी। वर्तमान में लोकसेवा केन्द्र रौन/ मिहोना तथा आलमपुर में आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
लोकसेवा केन्द्र भिण्ड शहरी, लहार तथा गोरमी एवं अटेर, मौ में एक सितंबर तक प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा गोहद एवं मेहगांव के फार्म रिजेक्ट होने से 13 अगस्त को पुन: प्रेषित किए गए हैं। इस संबंध में 12 अगस्त को प्राप्त सूचना/ शिकायत जिसमें लोकसेवा केन्द्र मिहोना में आवेदक से 300 रुपए प्रति कार्ड लेने की शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें कलेक्टर भिण्ड द्वारा लोकसेवा केन्द्र रौन एवं मिहोना की जांच करवाई गई। इस संबंध में जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोकसेवा केन्द्रों को स्पष्ट निर्देशित करते हुए सचेत किया जाता है कि लोकसेवा केन्द्रों में आधार पंजीयन एवं अपडेट हेतु यूआईडीएआई/ एमपीएसईडीसी द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए, यदि लोकसेवा केन्द्रों से अधिक शुल्क लेने की शिकायत अथवा थर्ड पर्सन के माध्यम से अधिक शुल्क लेने आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आरएफपी अनुबंध की शर्तों के प्रावधान अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
लोकसेवा केन्द्रों में शासन द्वारा निर्धारित आधार शुल्क- बायोमेट्रिक अपडेट (उंगलियों के निशान एवं आंखों की रेटिना) 100 रुपए (5 से 7 साल तथा 15 से 17 साल के लिए नि:शुल्क), डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, फोन नंबर, जन्म तिथि ) 50 रुपए (बायोमेट्रिक अपडेट के साथ नि:शुल्क), नवीन कार्ड (18 साल से नीचे एवं 18 साल के ऊपर ) नि:शुल्क, डॉक्यूमेंट अपडेट 50 रुपए है। पात्र आवेदक के आधार पंजीयन अथवा नवीन कार्ड नहीं बनाने पर अथवा मना करने पर आरएफपी अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर आरएफपी अनुबंध के प्रावधान अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। समस्त लोकसेवा केन्द्र आधार संचालन हेतु समय-समय पर लोकसेवा प्रबंधन विभाग, एमपीएसईडीसी तथा जिले की ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।