– जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के आधीन जारी किया प्रतिबंधित आदेश
– आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्रवाई
भिण्ड, 10 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने अटेर-जैतपुर मार्ग पर चंबल नदी के निर्माणाधीन पुल पर यातायात पूर्णत: प्रतिबंधित करने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के आधीन आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेश में कहा है कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ग्वालियर ने 30 जून को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि भिण्ड जिले में अटेर जैतपुर मार्ग के 3/8 से 4/8 किमी के मध्य चंबल नदी पर पुल की लंबाई बढाने हेतु कार्य प्रगतिरत है। पुल पर से अनैतिक रूप से यातायात का आवागमन हो रहा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। कार्य पूर्ण होने तक पुल पर से यातायात पूर्णत: प्रतिबंधित करने के संबंध में निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भिण्ड जिले में अटेर-जैतपुर मार्ग के 3/8 से 4/8 किमी के मध्य चंबल नदी पुल पर कार्य प्रगतिरत होने से यातायात को पूर्णत: प्रतिबंधित किए जाने की कार्रवाई की जाए तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण पुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी ने अटेर-जैतपुर मार्ग हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन यह प्रतिबंधित आदेश किया है कि भिण्ड जिले में अटेर-जैतपुर मार्ग के 3/8 से 4/8 किमी के मध्य चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल पर किसी भी प्रकार से होने वाले यातायात को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड, जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड, खनिज अधिकारी भिण्ड, एसडीएम अटेर उक्तानुसार आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियम एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/ व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है।