महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

अटेर में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं मुद्दों के संबंध में दी जानकारी

भिण्ड, 11 नवम्बर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में गुरुवार को जनपद पंचायत भवन अटेर तहसील अटेर जिला भिण्ड में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं मुद्दों के संबंध में महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड देवेश शर्मा ने कहा कि महिलाओं की समान भागीदारी होने पर ही विकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थलों एवं ग्रामीण अंचलों में विधिक जागरूकता शिवरों का आयोजन किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई भी महिला अपने कानूनी अधिकारों से बंचित न रहे इस हेतु उन्हें राजस्व न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नि:शुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने एवं नि:शुल्क विधिक सहायता दिए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उपस्थित महिलाओं को मध्यस्थता एवं लोक अदालत के संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त रिसोर्स पर्सन सुश्री प्रियंका शर्मा अधिवक्ता ने संविधान एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रचलित कानूनों के संबंध में उसके प्रत्येक पहलू पर विस्तार से जानकारी दी।