अबोध बालिका को प्राइवेट पार्ट दिखाने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

ग्वालियर 03 अप्रैल:- विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ग्वालियर तरुण सिंह की अदालत ने अबोध बालिका को प्राइवेट पार्ट दिखाने वाले आरोपी ठाकुरदास आर्य आयु 58 वर्ष निवासी मकान नं.20 सरकारी मल्टी, बी ब्लॉक, पीएचई कॉलोनी, हजीरा, ग्वालियर को धारा 11, सहपठित धारा 12 पॉक्सो अधिनियम के अधीन सर्वाधिक तीन वर्ष के कठोर कारवास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त ठाकुरदास अभियोक्ती के घर के पास रहता है और घटना के कुछ दिवस पूर्व से उसे इशारे करता था। 27 अगस्त 2024 को वह अपने घर पर अकेली थी। सुबह के लगभग 10 बजे वह अपने घर के बाहर आई तो वहां ठाकुरदास खडे थे और उसी समय उसने अभियोक्ती को अपना प्रायवेट पार्ट दिखाकर उसकी ओर गंदे गंदे इशारे किए, वह डरकर घर के अंदर चली गई और पडोस में रहने वाली दीदी को घटना के बारे में बताया। शाम के समय जब अभियुक्त छत पर था तब पास में रहने वाले दीदी ने उसे अपने मोबाइल फोन का कैमरा चालू करके मोबाइल फोन देकर छत पर भेजा। छत पर अभियुक्त ठाकुरदास ने उसे फिर से अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर उसकी तरफ गंदे-गंदे इशारे किए। अभियोक्ती ने मोबाइल फोन में अभियुक्त के क्रियाकलाप का वीडियो बना लिया और घर आकर सबको वीडियो दिखाया। अभियोक्त्री की मां के वापस आने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजीरा में लेख कराई, जो अपराध क्र.395/2024 अंतर्गत धारा-75 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अधीन अभियुक्त ठाकुरदास के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को इस अपराध में उपबंधित सर्वाधिक सजा सुनाई है।