– न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 05 अक्टूबर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर अपनी मामी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुलिस आरक्षक ओमप्रकाश राजौरिया निवासी ग्राम जलपुरी थाना अटेर, हाल- मप्र पुलिस लाइन बालाघाट को धारा 376(2)(एन), 506 भादंवि में 15 वर्ष सश्रम कारवास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार घटना अक्टूबर 2022 से लेकर दो अप्रैल 2023 तक आरोपी ने अपनी मामी को उसके बच्चों के लालन-पालन एवं शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया, क्योंकि अभियोक्त्री का पति दो वर्ष पूर्व रोड दुर्घटना में खत्म हो गया था। आरोपी ने अक्टूबर 2022 में दीपावली के समय अभियोक्त्री की यह कहकर मांग भरी कि वह भविष्य में उसके बच्चों का पालन पोषण करेगा और उसके साथ शादी करेगा तभी से वह अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम करता रहा। अभियोक्त्री ने दो अप्रैल 2024 को आरोपी से कहा कि उसकी सब जगह बदनामी हो चुकी है अब शादी क्यों नहीं कर रहा है, तब आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया, उसके बाद अभियोक्त्री ने एक आवेदन टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर करके थाना देहात में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने बावत दिया। आवेदन पर से थाना देहात में आरोपी के खिलाफ अपराध क्र.169/2023 पर धारा 376(2)(एन) भादंवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के कथन कराए गए, उन कथनों में भी उसने घटना के बारे में बताया था, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचरण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय ने प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश राजौरिया उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।