घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 13 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय में घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अरविंद दुबे पुत्र सहदेव उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा, थाना सुरखी, जिला सागर को धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भाग-2 भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपण् के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने नौ जुलाई 2018 को पुलिस थाना सुरखी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आठ जुलाई 2018 की रात्रि 11 बजे वह खाना खा कर अपने घर की आंगन में सो रही थी और माता-पिता अंदर वाले कमरे में सो रहे थे। उसी रात करीब 2:10 बजे आरोपी अरविंद दुबे आ गया और अभियोक्त्री को अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ बुरा काम किया और बोला कि यदि चिल्लाई तो गला दबा कर मार देगा। तभी पीडि़ता की मां जाग गई और उसने देखा कि वह पलंग पर नहीं है, अभियोक्त्री को देखने अंदर कमरे में गई तो आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के बारे में अभियोक्ति ने अपनी मां को बताया कि आरोपी अरविंद ने उसके साथ गलत काम किया। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्त्रह के पिता ने थाना सुरखी में आवेदन दिया। फरियादिया के आवेदन पर थाना सुरखी में अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 376(3) भादवि और 506(2) भादवि के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अरविंद पुत्र सहदेव दुबे उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा, थाना सुरखी, जिला सागर को धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से एवं धारा 506(2) भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।