भिण्ड, 10 अगस्त। जिले के देहात, गोरमी, मालनपुर एवं गोहद थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल सात आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस को फरियादी राजा उर्फ रोहित पुत्र शेर बहादुर सिकरवार उम्र 23 साल निवासी नयापुरा जामना रोड भिण्ड ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में रुपयों के लेन-देन पर से आरोपी अंकित उर्फ चेला पुत्र कल्लू भदौरिया निवासी मीरा कॉलोनी भिण्ड ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोरमी थाना पुलिस को फरियादी राधाकृष्ण निगम पुत्र श्रीराम निगम उम्र 35 साल निवासी ग्राम कचनावकलां ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में जब उसका पुत्र गांव में जग्गा वाली खदिया के नीचे ककोरा तोड रहा था, इसी बात को लेकर आरोपी रामौतार जाटव निवासी कचनावकलां ने गाली गलौज किया। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मालनपुर थाना पुलिस को फरियादी देवेन्द्र पुत्र बेताल बघेल उम्र 21 साल निवासी ग्राम तिलोरी ने बताया कि गत 10 जुलाई को विवाद को लेकर आरोपीगण कालो बघेल, भावना, जयराम, प्रदीप ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने अदम चैक पर से आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 352. 117(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं गोहद थाना पुलिस को फरियादी पूरन जाटव पुत्र हरनारायण निवासी गाम अन्नायच ने बताया कि गत चार जून की रात्रि में गांव में रहने वाले आरोपी माखन पुत्र जगन्नाथ जाटव ने घर के सामने गाली गलौज किया, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने अदम चैक पर से धारा 325, 323, 504 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।