– समयावधि में अभिलेख जमा न करने की स्थिति में भुगतान न होने का उत्तरदायित्व कार्यालय का नहीं होगा
भिण्ड, 21 जुलाई। अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 निर्वाचन कार्य के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया गया था। उक्त वाहनों के कुछ वाहन स्वामियों की ओर से अधिग्रहण आदेश, वाहन मुक्ति आदेश, जीपीएस प्रमाण-पत्र, खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड जिला यातायात शाखा में आज दिनांक तक जमा नहीं कराए जाने से उनके किराया भुगतान की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब हुआ है। इसलिए ऐसे वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि सात कार्यालयीन दिवस में उक्त चाहे गए दस्तावेज जमा कराएं, जिससे भुगतान की कार्रवाई की जा सके। समयावधि में अभिलेख जमा न करने की स्थिति में भुगतान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान न होने का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।