भिण्ड, 21 जुलाई। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव जिला भिण्ड की अदालत ने आरोपी जुगेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत उम्र 61 वर्ष व शकुंतला पत्नी जुगेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासीगण अमायन को छह-छह माह के कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने अमायन पुलिस थाने में लिखित आवेदन देकर बताया था कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अमायन में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। शाखा अमायन के खाता क्र.2346178124 सौरभ ट्रेडिंग कंपनी एवं विद्यार्थी ऋण खाता क्र.3094131227 जो कि ओवरड्यू हो गए थे। वसूली के लिए वह, महेश चन्द्र मीणा, कृषि वित्त अधिकारी तथा पृथ्वीराज चौहान के साथ सात नवंबर 2016 को शाम करीब 5.45 बजे वसूली करने हेतु जुगेन्द्र के मकान के पास पहुंचकर वसूली की चर्चा करना चाह रहे थे। जुगेन्द्र तीनों लोगों से बुरी-बुरी गालियां देने लगा तथा जुगेन्द्र की पत्नी ने फरियादी के बाल पकड लिए। जब वह लोग वहां से चलने लगे तो जुगेन्द्र ने मोटर साइकिल में डण्डा लगा दिया और रास्ता रोक लिया। दोनों आरोपियों द्वारा उनके शासकीय कार्य में बाधा डालकर अभद्रता की गई। फरियादी के शिकायती आवेदन पर थाना अमायन में अपराध क्र.113/2016 अंतर्गत धारा 332, 294, 341, 353, 34 भादंसं की प्राथमिकी लेखबद्ध कर अनुसंधान कार्य किया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी प्रवीण सिकरवार द्वारा की गई। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी जुगेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह राजपूत एवं शकुंतला पत्नी जुगेन्द्र सिंह राजपूत निवासीगण अमायन को धारा 332/34 भादंवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 341 भादंवि में 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से शुक्रवार को दण्डित किया गया।