एक अन्य आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास
भिण्ड, 24 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्टा) मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने गोरमी थाने के प्रकरण क्र.338/22 एवं सत्र प्रकरण क्र.81/22 एसटी में नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी रंजीत पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी को तीन वर्ष के कारावास एवं कुल 10 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा आरोपी हरीश्चंद्र नरवरिया पुत्र सुरेश नरवरिया उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अरेले का पुरा, थाना गोरमी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक प्रवीण सिकरवार ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी तहसील मेहगांव प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया (अभियोक्त्री) ने अपनी मां एवं पिता के थाने में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की कि एक नवंबर 2022 को शाम करीब 6.30 बजे मैं अशोक नरवरिया के यहां दूध लेने गई थी, जब मैं अशोक के घर के बाहर पहुंचीं तो वहां पर मेरे मोहल्ले में रहने वाला रंजीत नरवरिया वहां आया और उसने बुरी नियत से मेरे साथ छेडखानी की। मैं चिल्लाई तब अशोक नरवरिया वहां आ गए, उन्हें देखकर रंजीत वहां से भाग गया, फिर मंैने अपने घर जाकर अपनी मां को पूरी बात बताई, उस समय मेरे पापा घर पर नहीं थे, तब मेरे ताऊ रविन्द्र ने रंजीत के घर शिकायत की, तो रंजीत का छोटा भाई हरिशचंद मेरे ताऊ को गालियां देने लगा, ताऊ ने गालिया देने से मना किया, तो हरिशचंद ने ताऊ रविन्द्र को लाठी मारी जो उनके बांए पैर में लगी और मूंदी चोट आई, तभी वहां पर अशोक नरवरिया, हमीर सिंह ने आकर मेरे ताऊ को बचाया, मेरे पापा के घर आने पर मैं अपने मम्मी-पापा व ताऊ के साथ थाने रिपोर्ट को आई हूं। जिस पर से प्रकरण में धारा 354, 323, 294, 34 भादंवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध थाना गोरमी के अपराध क्र.338/22 पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपियों को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।