डेढ वर्षीय बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

भोपाल, 17 जनवरी। विशेष न्यायालय पाक्सो की 14वे अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने डेढ वर्षीय बच्ची के साथ गलत काम करने वाले आरोपी रोहन साहनी को दोष सिद्ध पाते हुए 376(2)एन भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)एन भादंवि, 5एम/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती सरला कहार ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 दिसंबर 2019 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ थाना गांधी नगर जिला भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि 14 दिसंबर को शाम सात बजे मेरी डेढ साल की नाबालिग बेटी कमरे में मेरे साथ सो रही थी, इसी बीच मैं वॉशरूम चली गई तो देखा कि आरोपी रोहन साहनी मेरी बेटी के साथ कमरे में प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था, जिससे मेरी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मैंने बेटी को तुरंत उठाकर आरोपी को धक्का दिया और मेरी बेटी पूरी रात रोती रही। उसके प्रायवेट पार्ट पर लाल निशान और चोट जैसा दिखने लगा। मैंने सारी बात अपने माता-पिता को बताई और अगले दिन पुलिस थाना में लिखित शिकायत आवेदन दिया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना गांधी नगर ने अपराध क्र.382/19 धारा 376(2)एन भादंवि एवं 5एल, 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी रोहन साहनी को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एन भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)एन भादंवि, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है।