षडय़ंत्र पूर्वक हत्या करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास

सागर, 06 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री एसबी साहू के न्यायालय ने योजना बनाकर हत्या करने वाले आरोपीगण हरिभजन पुत्र गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पुत्र शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पुत्र नबाव खान उम्र 23 साल एवं मोहम्मद सोहेल उर्फ मिनमिन पुत्र मोहम्मद नसीर खान उम्र 23 साल सभी निवासी जिला सागर को धारा 302 एवं 120बी भादवि में दोषी पाते हुए सभी को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ एडीओपी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 26 जून 2017 को फरियादी सुशील मिश्रा ने थाना गोपालगंज में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि उसका भाई मृतक मोनू उर्फ सुनील मिश्रा ने घर पर बताया था कि आरोपी हरिभजन विश्वकर्मा (ऑटो वाला) एवं उसके साथियों से उसका विवाद हुआ है, शाम पांच बजे के लगभग भरत पाठक अपनी मोटर साइकिल से घायल अवस्था में मोनू को देवेन्द्र यादव के घर के पास से लेकर आया, खबर मिलने पर फरियादी तुरंत घर पहुंचा और उसने देखा कि मोनू के गले में सामने तरफ, हाथ, सिर एवं छाती पर कट के निशान थे, जिससे काफी खून बह रहा था। फिर वह अपने भाई मोनू को ऑटो से अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान मोनू को मृत घोषित कर दिया। मामले की रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल से रेडीयम कटर, मानव रक्त एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं विवेचना के दौरान आरोपीगण हरिभजन, इमरान, नईक, मोहम्मद सोहेल से पूछताछ की गई, प्रकरण में कटर के खोल एवं घटना में प्रयुक्त आ.टो क्र. एम.पी.15 आर.2186 व अन्य संपत्ति जब्त की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी उप-संचालक अनिल कटारे ने प्रकरण में 21 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की। प्रकरण को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302, 120बी भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण हरिभजन पुत्र गुलाब विश्वकर्मा उम्र 26 साल, इमरान खान पुत्र शेख अखलाक उर्फ पप्पू खान उम्र 23 साल, नईक खान उर्फ छोटू पुत्र नबाव खान उम्र 23 साल एवं मोहम्मद सोहेल उर्फ मिनमिन पुत्र मोहम्मद नसीर खान उम्र 23 साल निवासीगण सागर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 120बी भादवि में सश्रम आजीवन कारावास तथा दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।