मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का कठोर कारावास

सतना, 06 अक्टूबर। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन, जिला सतना श्री विनय सोनी के न्यायालय ने शासन विरुद्ध रामस्वरूप कोल में आरोपी रामस्वरूप पुत्र राममिलन कोल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम चोरखरी नई बस्ती, थाना अमरपाटन, जिला सतना को धारा 323 भादवि में तीन माह के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए फरियादी संतोष रावत को 400 रुपए का प्रतिकार दिलवाया। प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभ्यिोजन) अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी संतोष ने थाना अमरपाटन में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 14 जुलाई 2015 को रामस्वरूप कोल जो कि मेरा सगा फूफा है, उस समय मैं घर पर था तभी मेरा फूफा मेरे घर के पीछे की जमीन को एक हाथ दबाकर पत्थर की बाउण्ड्री बना रहा था, तब मैंने बोला कि एक हाथ दबाकर मेरी जमीन में पत्थर की बाउण्ड्री क्यों बना रहे हो, इसी बात को लेकर वह मुझे गालियां देने लगा। जब मैंने गाली देने से मना किया तो एक पत्थर उठाकर मेरे सिर में मार दिया, जिससे मेरा सिर फट गया, खून बहने लगा। हल्ला गोहर किया तो मेरी पत्नी और माता-पिता आ गए। तब रामस्वरूप यह कहते हुए वहां से भाग गया कि दुबारा मिलोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। तब संतोष ने थाना अमरपाटन में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करवाई, जहां थाना अमरपाटन पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की और न्यायालय में पेश किया। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को धारा 323 भादंवि में तीन माह के कठोर कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।