भिण्ड, 23 दिसम्बर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 26 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम जम्हौरा में शनिवार को ट्यूबवैल पर पाइप लाइन फोडने लेकर दो पक्षा में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी राहुल पुत्र रामकिशन भदौरिया उम्र 30 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण संजू, दीपू, राकेश, बडे शर्मा से जब पाइप लाइन फाडने की वजह पूछी तो आरोपियों ने फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 294, 323, 427, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी अंकित पुत्र संजय शर्मा उम्र 18 साल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण राहुल, सौरभ, अजीत एवं विमल भदौरिया के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है।
इधर शुक्रवर को देहात थाना पुलिस को फरियादिया राधा पत्नी आकाश शाक्य उम्र 22 साल निवासी रामनगर बीटीआई रोड भिण्ड ने बताया कि विवाद को लेकर आरोपीगण राजेश शाक्य, आकाश शाक्य निवासी रामनगर बम्बा का पुरा ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उउसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पावई थाना पुलिस को फरियादी नीरज पुत्र रामसिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी ग्राम पचेरा ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपीगण पंकज, संदीप एवं गोलू भदौरिया उससे घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर 20 लीटर दूध फैला दिया और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 427, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोरमी थाना पुलिस को फरियादी विजय पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 20 साल निवासी ग्राम किशनपुरा ने बताया कि मुंहवाद को लेकर आरोपीगण आकाश, अमित, प्रकाश एवं रामू गुर्जर निवासी वार्ड क्र.13 गोरमी ने उसे गोरमी में चन्द्रभान के घर के सामने घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे फरियादी अशोक पुत्र रामसेवक कुशवाह उम्र 28 सल निवासी ग्राम पतलोखरी थाना मेहगांव ने पुलिस को बताया कि मैं वस क्र. एम.पी.30 पी.0269 पर ड्रायवरी करता हूं। उसने बस भरी होने से आरोपीगण शिवपूजन तोमर, शैकी भदौरिया निवासी बुधारा पोरसा मुरैना को बस में नहीं बिठाया तो आरोपियों आगे आकर बस रोक कर फरियादी के साथ मारपीट की एंव जान से मारने की धमकी दे डाली। बस के दो कांच तोड दिया है जिससे नुकसान हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 323, 294, 427, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना पुलिस को फरियादी ओमकार पुत्र सुरतान त्यागी उम्र 55 साल निवासी वार्ड क्र.सात रौन ने बताया कि आरोपीगण बंटी एवं मम्मू चौहान निवासी ग्राम गौरई ने उसे कृषि विभाग के सामने आम रोड गौरई में घेर लिया और शराब के लिए रुपए मांगने लगे। जब फरियादी ने रुपए देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 327, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
ऊमरी थाना पुलिस को फरियादी लालसिंह पुत्र भूरे जाटव उम्र 40 साल निवासी ग्राम पडवारी ने पुलिस को बताया कि गत गुरुवार को आरोपीगण बृजेन्द्र राजावत, सत्यम राजावत निवासी ग्राम पडवारी ने गवाही देने की बात कही। जब उसने झूठी गवाही देने से मना किया तो आरोपियों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि, 3(1)(द)(ध), 3(2)(व्हीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मेहगांव थाना पुलिस को फरियादिया रामबाई पत्नी रामकरन परिहार उम्र 60 साल निवासी ग्राम गुगावली ने बताया कि गत बुधवार को पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण महेश, उपेन्द्र एवं कमलाबाई परिहार ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।