न्यायालय ने आरोपी पर कुल 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 18 दिसम्बर। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.87/22 एसटी में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले कुलदीप पुत्र भारत सिंह जाटव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सिंगपुरा, थाना ऊमरी को धारा 363 भादंसं में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 भादंसं पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 4 पॉक्सो एक्ट 2012 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 11 मार्च 2022 को सुबह के लगभग 11:30 बजे अभियोक्त्री अपने ताऊ से दुकान पर जाने की कहकर घर से गई, जो लौटकर वापस नहीं आई। ताऊ ने अभियोक्त्री को आस-पास एवं रिश्तेदारी में तलाश किया, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। ताऊ ने अभियोक्त्री को संदेही अभियुक्त कुलदीप द्वारा बहला-फुसलाकर लेकर जाने की सूचना थाना देहात भिण्ड में दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.108/2022 पर दर्ज कर गुमशुदगी की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 24 अप्रैल 2022 को अभियोक्त्री को रामनगर उरई, जिला जालौन उप्र से दस्तयाब कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव में पडौस में रहने वाले अभियुक्त कुलदीप से अभियोक्त्री की तीन साल पहले से दोस्ती थी एवं वह उससे मिलने आती-जाती रहती थी। अभियोक्त्री उससे प्रेम करती थी एवं उससे शादी करना चाहती थी। वह पहले भी एक बार घर से कुलदीप से मिलने चली गई थी और उसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक मैडम ने पकड लिया था, फिर वहां उसे उसके घर वाले लेकर आए थे। उसके बाद वह अपने बडे पापा के यहां दर्पण कॉलोनी भिण्ड में आ गई थी एवं 10-15 दिन उनके यहां रुकी थी। 11 मार्च 2022 को वह दुकान पर जाने की कहकर कुलदीप से मिलने के लिए भाग गई। कुलदीप उसे गोले के मन्दिर ग्वालियर पर मिल गया था, जहां से वह दोनों दिल्ली चले गए तथा दिल्ली में टीकरी बोर्डर पर किराये के कमरे में रुके। दिल्ली में शंकरजी के मन्दिर में अभियोक्त्री ने कुलदीप से शादी कर ली और पति-पत्नी की तरह साथ रहे। कुछ दिन बाद वह दोनों उरई जिला जालौन उप्र चले गए, जहां किराये पर कमरा लिया। अभियोक्त्री की दस्तयाबी उपरांत उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।