दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट वेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य
भिण्ड, 28 नवम्बर। अपर कलेक्टर राजकुमार खत्री ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर कहा है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाते समय क्रमश: हेलमेट एवं सीट वेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने एवं अन्य मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं का पालन करना अनिवार्य है। किन्तु प्राय: देखने में आ रहा है कि विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपरोक्तानुसार नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज
भिण्ड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शिवराम सिंह कुशवाह के अनुसार गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन 29 नवंबर को दोपहर दो बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभाकक्ष भिण्ड में किया जाएगा। बैठक से संबंधित समिति सदस्यों को निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।