पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 25 नवम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड पूरन सिंह के न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर हमला कर मारपीट करने वाले आरोपी मनोज पुत्र बदन सिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी लक्ष्मणगढ, थाना महाराजपुरा को धारा 147, 148, 332/149, 333/149, 353 भादंवि में दोषी मानते हुए क्रमश: छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक केसी उपाध्याय के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पांच मई 2011 को एसआई शैलेन्द्र सिंह कुशवाह अपराध शाखा ग्वालियर को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना माधौगंज ग्वालियर के अपराध क्र.110/11 एवं 111/11 के फरार आरोपीगण मनोज पुत्र बदन सिंह एवं बल्लो उर्फ बलवीर सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण लक्ष्मणगढ को पांच-पांच हजार रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा घोषित किया गया था। जो थाना एण्डोरी के भूरे के पुरा में छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर उनकी गिरफ्तारी हेतु मय फोर्स के थाना एण्डोरी से सहायता हेतु प्रधान आरक्षक को साथ लेकर ग्राम भूरे का पुरा कल्ला गुर्जर के घर दबिश दी, जहां फरार दोनों अभियुक्तगण को जैसे ही गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बिठाने लगे तो कल्ला ने जोर-जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुला लिया कि पुलिस वालों को खत्म कर दो। तभी भूरा, कल्ला, राजू, इंदर, राकेश, और अन्य 15-20 लोगों ने एकराय होकर बंदूक एवं रायफल लेकर जान से मारने की नियत से फायर किए व ईंट-पत्थर फेंक कर गिरफ्तार अभियुक्त मनोज एवं बलवीर को छुडा लिया एवं फरियादी के साथ आए पुलिस बल के शाकीर खां, राकेश, नारायण के चोटें आईं। उक्त घटना पर से पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्र.61/11 धारा 307, 147, 148, 353, 332, 323, 324, 336, 224, 225/149 भादंसं एवं 25/27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाद विवेचना आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।