उल्लंघन पर धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के तहत होगी कार्रवाई
भिण्ड, 20 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान केन्द्र क्र.71 माध्यमिक शाला भवन किशूपुरा पर पुनर्मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक व निष्पक्ष सम्पादन कराए जाने व कानून व्यवस्था की दृष्टि से मतदान दिवस के दिन मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईव्हीएम जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, व्हीव्हीपैट आदि में छेडछाड तथा मतदान केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था, बेव कास्टिंग हेतु लगाए कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेडछाड एवं वीडियोग्राफी में बाधा उत्पन्न करने को रोकने आदि के संबंध में धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केन्द्र पर पांच से अधिक व्यक्ति का जमावडा नहीं करेगा, ना ही अनाधिकृत रूप से मतदान केन्द्र में प्रवेश करेगा। मतदान केन्द्र पर मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईव्हीएम जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, व्ही.व्ही.पैट आदि में छेडछाड नहीं करेगा, ना ही छेडछाड करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। मतदान केन्द्र के भीतर पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की कोई अव्हेलना नहीं करेगा, ना ही अवहेलना करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। मतदान केन्द्रों पर की जा रही वीडियोग्राफी में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। मतदान केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। मतदान केन्द्रों बेव कास्टिंग हेतु लगाए कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेडछाड नहीं करेगा, ना ही छेडछाड करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 21 नवंबर रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।