रिटर्निंग अधिकारी सभी व्यवस्थाएं करें : कलेक्टर

भिण्ड, 20 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि मतदान केन्द्र क्र.71 किशुपुरा नं.तीन पर पुर्नमतदान 21 नवंबर मंगलवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आयोग के निर्देशानुसार कराया जाना है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर रिटर्निंग अधिकारी उक्त मतदान केन्द्र पर पुर्नमतदान कराने हेतु सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्व करना सुनिश्चित करें, जिसमें मतदान केन्द्र की व्यवस्था, मतदान दलों के भोजन की व्यवस्था, मतदान केन्द्र क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, मतदान क्षेत्र में आदर्श आचारण संहिता का पालन, मतदान केन्द्र पर मतदान दलों को पहुंचाना एवं मतदान पश्चात वापिसी की व्यवस्था, मतदान दलों को सम्पूर्ण सामग्री थैली, पीठासीन की डायरी, ईव्हीएम की व्यवस्था सुनिश्चित करना, मतदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं को ढोढी पिटवाकर पुर्नमतदान की जानकारी से अवगत कराना, मतदान के दिन मतदान के पश्चात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे जाने वाली संपूर्ण जानकारी की व्यवस्था करना, मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना, चिन्हित प्रति तैयार करवाना एवं मतदान से जुडी हुई अन्य सभी व्यवस्थायें समय-सीमा में अनिवार्य रूप से की जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत निर्वाचन लडने वाले सभी अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अकिर्ताओं को सूचित करना भी सुनिश्चित करें।
मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या छह रहेगी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नौ-अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 किशूपुरा में मतदान केंद्र के भीतर पर्याप्त स्थान मतदान अभिकर्ता के बैठाने हेतु उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 किशूपुरा पर मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या छह निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या छह निम्न प्राथमिकता अनुसार निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्य दल के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी जिन्हें चुनाव चिन्ह उपयोग करने की अनुमति दी गई है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय अभ्यर्थी शामिल हैं।