भिण्ड, 27 अक्टूबर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को न्यायाधीश मेहगांव राकेश कुमार कुशवाह की अध्यक्षता में टीडीएस उमावि मेहगांव में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज सेंथिया, राधेश्याम सैनी, हरनारायण श्रीवास आदि अधिवक्तागण एवं विद्यालय केअध्यापकगण, समस्त छात्र-छात्राएं एवं न्यायालयीन कर्मचारी देवेन्द्र भारद्वाज उपस्थित रहे।
शिविर में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को नालसा की बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरुद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘धारा-12’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड एवं तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता की मांग कर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी एवं बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में व्याख्यान किया गया।