लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाकर जान लेने वाले को एक वर्ष का कठोर कारावास

सतना, 22 सितम्बर। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन जिला सतना श्रीमती डॉ. रेखा मरकाम के न्यायालय ने प्रकरण क्र.1616/2014 शासन विरुद्ध अर्जुन यादव थाना ताला के अपराध क्र.173/2014 धारा 279, 338, 304ए भादंवि एवं 146/196, 66/192 मोटर यान अधिनियम में आरोपी अर्जुन पुत्र सुखलाल यादव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कंदेहली, थाना ताला, जिला सतना को धारा 304ए भादंवि में एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड से धारा 279 भादंवि में 500 रुपए अर्थदण्ड से धारा 338 भादंवि में न्यायालय उठने तक सजा और एक हजार रुपए अर्थदण्ड से एवं धारा 146/196 में एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 66/192 में दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए तीन हजार रुपए मृतक जगदीश शर्मा के परिवार को तथा 1500 रुपए आहत भीमसेन कोल को प्रतिकर दिया। मप्र राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादिया को न्याय दिलाया।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सतना अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना ताला में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि एक जून 2014 को जगदीश शर्मा और भीमसेन कोल साइकिल से ग्राम नकटी से मुकुंदपुर जा रहे थे, साइकिल भीमसेन कोल चला रहा था और जगदीश शर्मा पीछे बैठा था। जैसे ही शाम करीब 7:30 बजे खजुरी बाणसागर नहर के पुल के आगे बेला गोविन्दगढ़ मार्ग पर पहुंचा तभी पीछे तरफ से एक ऑटो बिना लाइट जलाए तेज रफ्तार से लहराते हुए आया और साइकिल में पीछे से ठोकर मार दी। जिससे दोनों लोग साइकिल सहित गिर गए, गिरने से जगदीश शर्मा के हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं तथा भीमसेन के हाथ पैर में चोट आई, हाथ टूट गया। जगदीश शर्मा को इलाज हेतु जबलपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तब थाना ताला ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की और चालान न्यायालय में पेश किया। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को उक्त दण्डादेश दिया है।