अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन, 22 सितम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला रायसेन के न्यायालय अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी आरोपी राजू लोहार द्वारा धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम 1915 में प्रस्तुत जमानत आवेदन को प्रथम दृष्टया अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए निरस्त कर दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन अनिल मिश्रा ने जमानत अवेदन पर विधिक तथ्यात्मक रूप से बहस की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि आरोपी के कब्जे से 60 बल्क लीटर देशी हाथ भट्टी की मदिरा जब्त की गई। विवेचना जारी है। अभियुक्त द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने पर आपत्ति प्रकट की गई। अभियोजन के तर्क अनुसार अवैध मदिरा की मात्रा एवं अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनाने के बाद आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।