घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

सागर, 21 सितम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आरपी मिश्र के न्यायालय ने घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अजय उर्फ अज्जू पुत्र गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा, जिला सागर को धारा 354 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 454 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 9/10 पॉक्सो में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मप्र शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान ने की।
मीडिया प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण विवरण इस प्रकार है कि 29 मार्च 2019 को नाबालिग पीडि़ता एवं उसकी नानी घर पर थी, अभियोक्त्री के माता-पिता घर पर नहीं थे, तभी आरोपी अजय आया और अभियोक्त्री को उसके घर के अंदर वाले कमरे में ले गया, जब उसकी नानी वहां गई तो आरोपी उसे छोड़ के भाग गया। शाम को जब उसकी मां घर पहुंची तो उक्त घटना के बारे में अभियोक्त्रह ने बताया कि आरोपी अजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्ति की मां ने थाना बंडा में आवेदन दिया। फरियादिया के आवेदन पर थाना बंडा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं बताया कि अभियोक्त्री की उम्र 12 वर्ष से कम है, उस पर लैंगिक आशय से हमला किया, उक्त अपराध बालिका के प्रति गंभीर अपराध होकर उसकी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा एवं अन्य महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण के अभियुक्त को धारा 354, 454 भादवि एवं धारा 9/10 पॉक्सो के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय उर्फ अज्जू रैकवार को उक्त दण्डादेश दिया है।