अवैध रूप से शराब रखने वाले को एक वर्ष की सजा एवं 25 हजार का जुर्माना

रायसेन, 21 सितम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी शंकरलाल पुत्र वकीला केवट उम्र 55 वर्ष निवासी पाठापौड़ी, थाना सिलवानी, जिला रायसेन को धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन अनिल मिश्रा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 16 सितंबर 2020 को पीएसआई आरती धुर्वे थाना सिलवानी जिला रायसेन को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम पाठापौड़ी जोड़ उदयपुरा रोड पर शंकर नाम का व्यक्ति दो प्लास्टिक की थैली में अवैध शराब रखे हुए बैठा है, कहीं बेचने यो ले जाने की फिराक में है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर बजरंग चौराहा से स्वतंत्र साक्षी जितेन्द्र सिंह पुत्र रामनाथ सिंह घौसी एवं अमित शुक्ला पुत्र उमाशंकर शुक्ला को तलब किया और मुखबिर द्वारा मिली सूचना की तस्दीक करने पर ग्राम पाठापौड़ी जाने वाले रास्ते की तरफ एक व्यक्ति अपने पास सफेद रंग की बड़ी थैली रखकर बैठा दिखा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शंकरलाल पुत्र वकीला केवट निवासी ग्राम पाठापौड़ी बताया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास थैलियों में देशी प्लेन शराब क्वार्टर रखे मिले। आरोपी शंकरलाल से उसके पास रखी उक्त शराब के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर शराब रखने का लाइसेंस नहीं होना बताया। आरोपी से एक थैले में 150 क्वार्टर 180 एमएल के देशी प्लेन एवं दूसरे थैले में 162 क्वार्टर 180 एमएल के जब्त किए, आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।